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पीएफआरडीए ने एनपीएस योजनाओं के खुलासे संबंधी नियमों में संशोधन किया, अनुपालन के लिए एक दिसंबर की समयसीमा तय

नयी दिल्ली, 06 नवंबर (वार्ता) पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने पेंशन कोष और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) से जुड़े अन्य मध्यस्थों को निवेश योजनाओं के नामकरण, प्रदर्शन और प्रचार के संशोधित नियम एक दिसंबर तक लागू करने का निर्देश दिया है। इन नियमों का उद्देश्य योजनाओं से जुड़ी जानकारी में अधिक पारदर्शिता लाना और अंशधारकों को निवेश के अधिक विकल्प उपलब्ध कराना है। पेंशन नियामक ने एक परिपत्र में अपने पहले के नियमों में संशोधन करते हुए निर्देश दिया है कि उपस्थिति बिंदु (पीओपी) मंचों पर खाताधारक की ओर से चुनी गई श्रेणी के तहत सभी पेंशन…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
एनपीएस नियम बदलाव
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
06/11/26 08:01
पिछला अपडेट
06/11/26 08:01
स्थान
India