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केंद्र ने आश्रित उभयलिंगी बच्चों और भाई-बहनों को सीजीएचएस चिकित्सा लाभ के लिए उम्र सीमा से मुक्त किया

केंद्र ने आश्रित उभयलिंगी बच्चों और भाई-बहनों को सीजीएचएस चिकित्सा लाभ के लिए उम्र सीमा से मुक्त किया

नयी दिल्ली, 19 सितंबर (वार्ता) केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, सेवारत और सेवानिवृत्त केंद्र सरकार के कर्मचारियों के आश्रित उभयलिंगी बच्चे और भाई-बहन अब अपनी उम्र की परवाह किए बिना केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) और केंद्रीय सेवा (चिकित्सा उपस्थिति) नियम, 1944 के तहत चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि यह फ़ैसला 'उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019' के तहत लिया गया है। ये दिशानिर्देश एक कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से जारी किये गये हैं। हालंकि, इस छूट के लिए दो मुख्य शर्तें हैं। उभयलिंगी…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
सीजीएचएस उभयलिंगी सुविधा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
19/09/26 06:17
पिछला अपडेट
19/09/26 06:17
स्थान
India