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संघ शासित प्रदेशों में कोर्ट फीस स्टाम्प नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने के नए नियम अधिसूचित

नयी दिल्ली, 17 अक्टूबर (वार्ता) केंद्र सरकार ने संघ शासित प्रदेशों में कोर्ट फीस स्टाम्प नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने से जुड़े नए नियम अधिसूचित किए हैं। इनमें निर्दिष्ट गैर-धोखाधड़ी वाले कुछ उल्लंघनों के लिए 10,000 रुपये तक का जुर्माना, अपील करने के लिए 30 दिन का समय और अपील का निपटारा 60 दिनों में करने का प्रावधान है। विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा 16 अक्टूबर को अधिसूचित 'केंद्र शासित प्रदेश कोर्ट फीस (जुर्माने का निर्धारण और अपील) नियम, 2026', आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने के साथ ही लागू हो गए हैं। कोर्ट फीस अधिनियम, 1870 की धारा 34(1) के…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
101
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
कोर्ट फीस स्टाम्प नियम
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
17/10/26 11:40
पिछला अपडेट
17/10/26 11:40
स्थान
India