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चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया पर गैर-कानूनी सामग्री पर सख्ती की

नयी दिल्ली, 19 अप्रैल (वार्ता) चुनाव आयोग ने 2026 में विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के दौरान सोशल मीडिया पर गैर-कानूनी, भ्रामक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता ( एआई) जनित सामग्री का उपयोग करने और चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए सख्त नियम लागू किए। आयोग ने एक प्रेस नोट जारी करते हुए कहा, "सभी संबंधित पक्षों को मौजूदा कानूनी प्रावधानों, जैसे कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 और आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) के अनुसार सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म का जिम्मेदारी से और नैतिक रूप से इस्तेमाल सुनिश्चित करना चाहिए।" आयोग ने इस बात पर जोर…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
चुनाव आयोग सामग्री
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
19/04/26 00:00
पिछला अपडेट
19/04/26 00:00
स्थान
India