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सरकार ने तय की स्थानीय निवासियों के लिए सालाना टोल पास की दर, एक नवंबर को होगा प्रभावी

नयी दिल्ली, 27 अक्टूबर (वार्ता) केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग के टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले पात्र वाहन मालिकों के लिए रियायती वार्षिक टोल पास की नयी योजना अधिसूचित की है। इसके तहत टोल प्लाजा की स्थिति के आधार पर वार्षिक 1,500 रुपये या 3,000 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सोमवार को जारी अधिसूचना के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर निर्धारण और संग्रह) नियम, 2008 में संशोधन किया है। संशोधित प्रावधान एक नवंबर, 2026 से लागू होंगे। नये नियमों के तहत गैर-वाणिज्यिक उपयोग के लिए पंजीकृत वैध…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
टोल पास दर
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
27/10/26 05:02
पिछला अपडेट
27/10/26 05:02
स्थान
India