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टोल प्लाजा क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए रियायती स्थानीय पास

टोल प्लाजा क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए रियायती स्थानीय पास

नयी दिल्ली, 27 अक्टूबर (वार्ता) केंद सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले पात्र गैरवाणिज्यिक वाहन मालिकों के लिए रियायती स्थानीय पास की शुरुआत की है जो एक नवंबर से लागू होगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि नगरपालिका या स्थानीय शहरी सीमा के बाहर स्थित टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले पात्र गैरवाणिज्यिक वाहन मालिकों को इस पास के लिए प्रति वर्ष 1,500 रुपये देने होंगे, जबकि नगरपालिका या स्थानीय शहरी सीमा के भीतर स्थित टोल प्लाजा के दायरे में रहने वाले पात्र…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
टोल प्लाजा पास
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
,
प्रकाशित तिथि
27/10/26 14:13
पिछला अपडेट
27/10/26 14:13
स्थान
India