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मद्रास उच्च न्यायालय ने महिलाओं के लिए तमिलनाडु सरकार की मुफ्त बस यात्रा योजना के खिलाफ याचिका खारिज की

चेन्नई, 05 अक्टूबर (वार्ता) मद्रास उच्च न्यायालय ने सोमवार को तमिलनाडु के ईरोड शहर की एक निजी बस संचालिका की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें तमिझगा वेट्री कषगम (टीवीके) सरकार की 'वेट्री पयनम' योजना को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गयी थी। इस योजना के तहत महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा दी जाती है। न्यायालय ने याचिकाकर्ता के अर्जी वापस लेने के आधार पर यह आदेश दिया। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने गांधी जयंती के अवसर पर दो अक्टूबर को 'वेट्री पयनम' योजना की शुरुआत की थी। यह योजना पिछली द्रमुक सरकार के दौरान शुरू…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
तमिलनाडु बस यात्रा याचिका
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
05/10/26 11:06
पिछला अपडेट
05/10/26 11:06
स्थान
India