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एसआईआर: नोटिस पाने वाले मतदाताओं को मिलेगा अपना पक्ष रखने का अवसर

नयी दिल्ली, 22 सितंबर (वार्ता) दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)-2026 के तहत जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची को लेकर उठ रहे सवालों पर मंगलवार को स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि नोटिस पाने वाले मतदाताओं को अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा। सीईओ कार्यालय ने स्पष्ट किया कि किसी मतदाता को नोटिस मिलने का अर्थ यह नहीं है कि उसका नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है। नोटिस प्राप्त करने वाले मतदाताओं को अपना पक्ष रखने और आवश्यक दस्तावेज जमा करने का पूरा अवसर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा बीएलओ द्वारा घर-घर…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
दिल्ली एसआईआर नोटिस
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
22/09/26 15:58
पिछला अपडेट
22/09/26 15:58
स्थान
India