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कनॉट प्लेस में तिरंगा लेकर जुटने की अपील के बीच धारा 163 लागू : दिल्ली पुलिस

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर (वार्ता) दिल्ली पुलिस ने कहा है कि कनॉट प्लेस में केंद्रीय उद्यान में 16 अक्टूबर को तिरंगा लेकर जुटने की अपील के मद्देनजर इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू है। दिल्ली पुलिस की जनसंपर्क अधिकारी डीसीपी नेहा यादव ने बताया कि सीजेपी ने 16 अक्टूबर को शाम पांच बजे कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में राष्ट्रीय ध्वज लेकर जुटने की अपील सोशल मीडिया और संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से की है। आम आदमी पार्टी ने भी अपने कार्यकर्ताओं, समर्थकों और आम लोगों से बड़ी संख्या में इसमें शामिल…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
दिल्ली पुलिस तिरंगा निषेधाज्ञा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
15/10/26 15:42
पिछला अपडेट
15/10/26 15:42
स्थान
India