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दिल्ली में निजी कृषि भूमि पर पांच प्रजातियों के पेड़ काटने के लिए पूर्व अनुमति से छूट, मंजूरी की समयसीमा तय

नयी दिल्ली, 10 अक्टूबर (वार्ता) दिल्ली सरकार ने पात्र निजी कृषि भूमि पर व्यावसायिक रूप से उगाई जाने वाली पांच प्रजातियों के पेड़ काटने के लिए पहले से अनुमति लेने की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। इसके स्थान पर ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था लागू की गई है और मंजूरी देने के लिए समयसीमा तय की गई है। दिल्ली पेड़ संरक्षण (कृषि-वानिकी और छूट प्राप्त वृक्ष प्रजातियां) नियम, 2026 को 30 सितंबर को दिल्ली पेड़ संरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 29 और 34 के तहत अधिसूचित किया गया था। इन्हें दिल्ली राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित किया गया था। नियम 4 के…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
दिल्ली पेड़ कटाई मंजूरी
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
10/10/26 06:50
पिछला अपडेट
10/10/26 06:50
स्थान
India