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केंद्र ने समुद्री सुरक्षा के नए नियम अधिसूचित किए, प्रमाणपत्र की अवधि समाप्त होने पर लगेगा आठ लाख रुपये शुल्क

नयी दिल्ली, 27 अक्टूबर (वार्ता) केंद्र सरकार ने समुद्री सुरक्षा का एक नया दायरा तय करते हुए देश भर के जहाजों और बंदरगाहों के लिए कड़े नियम लागू किए हैं। इसके तहत सुरक्षा नियमों की अनदेखी करने वाले जहाजों को रोकने, तय उल्लंघनों पर भारी जुर्माना लगाने और कड़े अनुपालन संबंधी प्रावधान किए गए हैं। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने मर्चेंट शिपिंग एक्ट, 2025 के तहत 2024 के नियमों को प्रतिस्थापित कर मर्चेंट शिपिंग (शिप्स एंड पोर्ट फैसिलिटी सिक्योरिटी) नियम, 2026 को अधिसूचित किया है। अधिसूचना के मुताबिक, मियाद पूरी कर चुके अंतरराष्ट्रीय या तटीय जहाज सुरक्षा प्रमाणपत्र…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
दिल्ली शिपिंग नियम
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
27/10/26 06:04
पिछला अपडेट
27/10/26 06:04
स्थान
India