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उच्चतम न्यायालय ने नेताजी का अवशेष भारत लाने की याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

नयी दिल्ली, 12 मार्च (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परपोते आशीष राय की उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें नेताजी के पार्थिव अवशेषों को भारत लाने के निर्देश देने की मांग की गयी थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इस मामले में परपोते के बजाय नेताजी की बेटी और उनकी एकमात्र उत्तराधिकारी को स्वयं अदालत के सामने आना चाहिए। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने जब अदालत को बताया कि नेताजी की बेटी अनीता बोस फाफ ऑनलाइन उपस्थित हैं और इस याचिका का समर्थन कर रही हैं तो मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
दिल्ली सुप्रीम कोर्ट नेताजी
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
12/03/26 00:00
पिछला अपडेट
12/03/26 00:00
स्थान
India