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निर्वाचन आयोग ने पुन: पंजीकरण के लिए फार्म 6 के प्रयोग पर दिया स्पष्टीकरण

निर्वाचन आयोग ने पुन: पंजीकरण के लिए फार्म 6 के प्रयोग पर दिया स्पष्टीकरण

नयी दिल्ली, 03 नवंबर (वार्ता) चुनाव आयोग ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि मतदाता सूची से नाम हट जाने के बाद पुन: मतदाता- पंजीकरण के लिए फार्म 6 भरने वाले व्यक्तियों के खिलाफ किसी तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। आयोग ने एक विज्ञप्ति में कहा है कि उसके संज्ञान में आया है कि जिन लोगों का नाम मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया में किसी कारण से हट गये हैं, वे पुन: पंजीकरण के लिए फार्म 6 भरने से कतरा रहे हैं क्योंकि उसमें यह घोषणा करनी पड़ती है कि उनका नाम पहली बार मतदाता सूची…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
निर्वाचन आयोग फार्म 6
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
03/11/26 14:54
पिछला अपडेट
03/11/26 14:54
स्थान
India