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मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया कानून: विभाजित फैसले को वापस लेने की मांग पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट

नयी दिल्ली, 7 अक्टूबर (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े वर्ष 2023 के कानून को पांच जजों की संविधान पीठ के पास भेजने के अनुरोध पर आए विभाजित फैसले को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने इस मामले का उल्लेख किया। उन्होंने पीठ को बताया कि न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ के 23 सितंबर को सुनाए…

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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय चुनाव आयुक्त सुनवाई
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
07/10/26 15:27
पिछला अपडेट
07/10/26 15:27
स्थान
India