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ईसीआई ने मुख्य चुनाव आयुक्त के एकतरफा फैसले के आरोप खारिज किए, कहा, एसआईआर के प्रमुख आदेश सर्वसम्मति से पारित

नयी दिल्ली, 26 अक्टूबर (वार्ता) चुनाव आयोग ने इन आरोपों को खारिज किया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की मंजूरी के बिना आयोग के नाम पर फैसले लिए। आयोग ने उच्चतम न्यायालय में दाखिल हलफनामे में कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से जुड़े प्रमुख आदेश सर्वसम्मति से पारित किए गए थे और फॉर्म-6 में कोई संशोधन नहीं किया गया। आयोग के अनुसार, 24 जून 2025, 27 अक्टूबर 2025 और 14 मई 2026 के एसआईआर संबंधी तीनों प्रमुख आदेश सर्वसम्मत निर्णयों पर आधारित थे। उसने कहा कि वैधानिक फॉर्म…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय चुनाव आयोग हलफनामा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
26/10/26 18:52
पिछला अपडेट
26/10/26 18:52
स्थान
India