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उच्चतम न्यायालय ने जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल से हटाने पर केंद्र से मांगा जवाब

नयी दिल्ली, 15 अक्टूबर (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को केंद्र सरकार से पूछा कि क्या जंतर-मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाने का फैसला नौ अक्टूबर के उसके आदेश के बाद लिया गया था। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने जंतर-मंतर को दोबारा प्रदर्शन स्थल घोषित करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा। पीठ ने पूछा कि क्या यह फैसला अदालत की मौखिक टिप्पणियों के कारण लिया गया या स्थल की उपयोगिता पर स्वतंत्र रूप से विचार किया गया था। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय जंतर मंतर केंद्र
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
15/10/26 17:33
पिछला अपडेट
15/10/26 17:33
स्थान
India