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तृणमूल कांग्रेस के नाम और प्रतीक चिन्ह विवाद को तय करने के लिए चुनाव आयोग समयसीमा सुनिश्चित करे : सुप्रीम कोर्ट

नयी दिल्ली, 24 सितंबर (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने गुरूवार को चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के नाम और उसके चुनाव चिन्ह "जोड़ा फूल" (फूल और घास) विवाद को अंतिम रूप से निपटाने के लिए एक समय सीमा तय करे। चुनाव आयोग ने एक अंतरिम आदेश के जरिए पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर फिलहाल रोक लगा रखी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। सुश्री बनर्जी ने चुनाव…

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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय टीएमसी चुनाव चिन्ह
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
24/09/26 16:50
पिछला अपडेट
24/09/26 16:50
स्थान
India