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जमातिया प्रथागत कानून में बलात्कार के लिए वित्तीय जुर्माने के प्रावधान पर सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा सरकार से मांगा जवाब

नयी दिल्ली, 27 अक्टूबर (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने जमातिया प्रथागत कानून अधिनियम, 2017 की धारा 143 को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर त्रिपुरा सरकार और त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद से जवाब मांगा है। यह विवादित धारा बहला-फुसलाकर ले जाने और बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों के मामलों में वित्तीय जुर्माने के प्रावधान से संबंधित है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने अधिवक्ता मधुमिता भट्टाचार्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता ने संवैधानिक सुरक्षा उपायों और आपराधिक न्याय प्रणाली के उल्लंघन का हवाला दिया है।…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय त्रिपुरा बलात्कार कानून
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
27/10/26 11:32
पिछला अपडेट
27/10/26 11:32
स्थान
India