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दिवाली पर पटाखों के सीमित इस्तेमाल का सुप्रीम कोर्ट ने दिया संकेत - 'न पूरी तरह से रोक न ही बेलगाम इस्तेमाल'

नयी दिल्ली, 30 सितंबर (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को संकेत दिया कि वह दिवाली के दौरान निर्धारित समय-सीमा के भीतर विशिष्ट श्रेणियों के पटाखों को फोड़ने की अनुमति देने पर विचार कर रहा है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वह न तो पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगायेगा और न ही पूरे दिन अनियंत्रित रूप से पटाखे जलाने की अनुमति देगा। न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति पी.बी. वराले की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि पूर्ण प्रतिबंध से त्यौहार मनाने वाले लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं, जबकि बिना किसी समय सीमा के पटाखे जलाने की…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय दिवाली पटाखे
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
30/09/26 15:27
पिछला अपडेट
30/09/26 15:27
स्थान
India