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उच्चतम न्यायालय ने 22,818 करोड़ रुपये के डीए बकाये को लेकर पंजाब के मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही पर लगायी रोक, भुगतान योजना मांगा

नयी दिल्ली/चंडीगढ़, 05 नवंबर (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने पंजाब सरकार की ओर से महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) के 22,818 करोड़ रुपये के बकाये का भुगतान नहीं करने के मामले में राज्य के मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही पर गुरुवार को रोक लगा दी। न्यायालय ने राज्य सरकार से एक दिसंबर तक भुगतान का खाका पेश करने को कहा है। न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने संबंधित दीवानी अवमानना की कार्यवाही में भी किसी तरह की दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया। इससे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की कुल…

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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय पंजाब डीए भुगतान
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
05/11/26 10:58
पिछला अपडेट
05/11/26 10:58
स्थान
India