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पंजाब निकाय चुनाव: जिन वार्डों में हिंसा की बात समिति ने मानी, वहां उच्चतम न्यायालय ने दिये पुनर्मतदान के आदेश

नयी दिल्ली, 28 सितंबर (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को पंजाब के पटियाला नगर निगम के उन वार्डों में नये सिरे से चुनाव कराने के आदेश दिये, जहां न्यायालय की ओर से बनायी गयी तथ्य-अन्वेषण समिति ने पाया था कि 2024 के निकाय चुनावों के दौरान हुई हिंसा ने चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित किया था। न्यायालय का यह आदेश पंजाब सरकार की समिति की रिपोर्ट स्वीकार करने की सहमति के बाद आया है। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश निर्मलजीत कौर की अध्यक्षता वाली इस समिति का गठन मार्च 2025 में उच्चतम न्यायालय ने किया था। इस समिति…

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100
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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय पंजाब निकाय चुनाव
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
28/09/26 12:46
पिछला अपडेट
28/09/26 12:46
स्थान
India