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उच्चतम न्यायालय ने आठ नवंबर तक दिल्ली-एनसीआर में दीपावली पर हरित पटाखों की सीमित बिक्री और आतिशबाजी की अनुमति दी

नयी दिल्ली, 02 नवंबर (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली-एनसीआर में दीपावली के आसपास नियंत्रित अवधि के लिए प्रमाणित हरित पटाखों के निर्माण, बिक्री और आतिशबाजी की अनुमति दी है। न्यायालय ने चार से छह नवंबर तक इनकी बिक्री और सात-आठ नवंबर को रोजाना तीन-तीन घंटे आतिशबाजी की इजाजत देते हुए निर्देश दिया कि नौ नवंबर से पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध फिर से लागू हो जायेगा। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने सात-आठ नवंबर को सुबह छह से सात बजे तक और रात आठ बजे से 10 बजे के बीच स्वीकृत हरित पटाखों को फोड़ने की…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय पटाखा छूट
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
02/11/26 16:04
पिछला अपडेट
02/11/26 16:04
स्थान
India