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सुप्रीम कोर्ट ने संशोधित फॉर्म छह को मंजूरी देने के दावे से किया इनकार

नयी दिल्ली, 05 अक्टूबर (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को स्पष्ट किया कि उसने फॉर्म छह में ऐसे किसी संशोधन को मंजूरी नहीं दी है, जिसके तहत नये मतदाताओं को यह बताना अनिवार्य किया गया हो कि उनका या उनके माता-पिता अथवा दादा-दादी का नाम 2003 के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद की मतदाता सूची में दर्ज था या नहीं। उच्चतम न्यायालय का यह स्पष्टीकरण चुनाव आयोग के उस दावे के विपरीत है, जिसमें कहा गया था कि अतिरिक्त घोषणा को शीर्ष अदालत की मंजूरी प्राप्त थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय फॉर्म 6 बदलाव
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
05/10/26 16:51
पिछला अपडेट
05/10/26 16:51
स्थान
India