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खराब हुए रिश्ते अपने आप में सहमति से बने संबंधों को बलात्कार में नहीं बदल सकते: उच्चतम न्यायालय

नयी दिल्ली, 30 अक्टूबर (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को असफल हुए प्रेम संबंधों को आपराधिक मामलों में बदलने की बढ़ती प्रवृत्ति के खिलाफ आगाह करते हुए कहा कि सहमति से बने शारीरिक संबंधों को केवल किसी रिश्ते के टूटने के आधार पर बलात्कार नहीं ठहराया जा सकता। न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने केरल निवासी संतोष कुमार एन. पी. को बलात्कार और धोखाधड़ी के आरोपों से मुक्त करते हुए यह महत्वपूर्ण टिप्पणी की। न्यायालय ने छल से हासिल सहमति, और आपसी रजामंदी से बने संबंध के बीच अंतर स्पष्ट किया। न्यायालय ने माना कि…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय बलात्कार सहमति
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
30/10/26 15:39
पिछला अपडेट
30/10/26 15:39
स्थान
India