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बाल यौन शोषण सामग्री पर रोक: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दिया अंतिम मौका

नयी दिल्ली, 24 सितंबर (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने सोशल मीडिया पर बाल यौन शोषण सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए दिये गये अपने निर्देशों पर अमल न होने पर चिंता व्यक्त की है और केंद्र सरकार को अब तक उठाये गये कदमों की विस्तृत जानकारी देने के लिए अंतिम मौका दिया है। न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा कानून एवं न्याय मंत्रालय को सितंबर 2024 के फैसले के तहत उठाये गये कदमों की रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने कहा कि 14 अगस्त के स्पष्ट आदेश…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय बाल यौन रोक
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
24/09/26 16:43
पिछला अपडेट
24/09/26 16:43
स्थान
India