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उच्चतम न्यायालय ने मोटर दुर्घटना अंतरिम राहत योजना को बताया 'बिना घोषणा वाला कानून'

नयी दिल्ली, 16 अक्टूबर (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए केंद्र सरकार की लाई गई 'मुआवजा अंतरिम राहत योजना, 2026' को एक 'बिना घोषणा वाला कानून' करार दिया है। न्यायालय ने इस बात पर गहरी नाराजगी जताई कि सरकार ने इतनी महत्वपूर्ण जन-कल्याणकारी योजना को बिना किसी उचित प्रचार-प्रसार के लागू कर दिया और कहा कि मोटर दुर्घटना के पीड़ितों को तत्काल आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से बनाई गई यह कल्याणकारी योजना तब तक किसी काम की नहीं है, जब तक कि इसके हकदार लोगों को इसके बारे में पता ही न हो। न्यायमूर्ति जे बी…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय मोटर दुर्घटना योजना नाराजगी
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
16/10/26 15:26
पिछला अपडेट
16/10/26 15:26
स्थान
India