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यूपीआई भुगतान पर एमडीआर थोपे जाने के खिलाफ याचिका, उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और अन्य को जारी किया नोटिस

नयी दिल्ली, 28 सितंबर (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने यूपीआई के जरिये 2,000 रुपये से अधिक के पर्सन-टू-मर्चेंट (पी2एम) लेनदेन पर व्यापारी कटौती दर (एमडीआर) लागू करने के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को केंद्र सरकार और अन्य पक्षों से जवाब मांगा। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त की तथा केंद्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) एवं अन्य को चार सप्ताह के भीतर अपने हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया। पीठ ने हालांकि एमडीआर लागू करने के केंद्र के फैसले पर किसी भी…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय यूपीआई याचिका
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
28/09/26 13:07
पिछला अपडेट
28/09/26 13:07
स्थान
India