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उच्चतम न्यायालय ने अनिवार्य मासिक धर्म अवकाश की याचिका खारिज की

नई दिल्ली, 13 मार्च (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को सभी संस्थानों में महिलाओं के लिए अनिवार्य सवैतनिक मासिक धर्म अवकाश की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने टिप्पणी की कि इस तरह की कानूनी अनिवार्यता का महिलाओं को रोजगार मिलने की संभावनाओं पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। न्यायालय ने उल्लेख किया कि हालांकि यह मुद्दा महिलाओं के कल्याण से संबंधित है, लेकिन कानून के माध्यम से मासिक धर्म अवकाश को अनिवार्य बनाने से नियोक्ता महिलाओं को काम पर रखने या उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां देने में संकोच कर सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय लीड मासिक धर्म अवकाश
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
13/03/26 00:00
पिछला अपडेट
13/03/26 00:00
स्थान
India