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उच्चतम न्यायालय ने 'डेडवुड' आईटीएस अधिकारी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति को रद्द किया

नयी दिल्ली, 10 सितंबर (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने भारतीय व्यापार सेवा (आईटीएस) के एक अधिकारी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति को रद्द कर दिया है। अधिकारी को संयुक्त सचिव स्तर पर पदोन्नति मिलने के महज ढाई महीने बाद ही 'डेडवुड' (निष्क्रिय और अनुपयोगी कर्मचारी) करार दिया गया था। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को अधिकारी की प्रतिष्ठा को हुए नुकसान के लिए उन्हें नौ लाख रुपये और सेवा संबंधी लाभों सहित अन्य खर्चों के रूप में छह लाख रुपये देने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति शील नागू की पीठ ने कहा कि अपीलकर्ता आईटीएस अधिकारी एस.एस. दास पहले…

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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय सेवानिवत्त आदेश
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
10/09/26 16:50
पिछला अपडेट
10/09/26 16:50
स्थान
India