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केंद्र ने पंजाब का जेल कानून चंडीगढ़ में लागू किया, कैदियों के स्थानांतरण और सुरक्षा के लिए नए प्रावधान

नयी दिल्ली, 07 नवंबर (वार्ता) केंद्र सरकार ने पंजाब कारागार एवं सुधारात्मक सेवाएं अधिनियम, 2026 को केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ में लागू कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, इसके तहत अंतरराज्यीय कैदियों के स्थानांतरण, जेलों की सुरक्षा, कैदियों के पुनर्वास और दिव्यांग बंदियों के लिए विशेष सुरक्षा उपायों से जुड़े प्रावधान किए गए हैं। भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के माध्यम से पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 87 के तहत इस कानून को चंडीगढ़ में लागू किया गया है। इसके लिए चंडीगढ़ के प्रशासनिक ढांचे के अनुरूप कुछ संशोधन भी किए गए हैं। संशोधित प्रावधानों…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
पंजाब जेल कानून चंडीगढ़
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
,
प्रकाशित तिथि
07/11/26 07:34
पिछला अपडेट
07/11/26 07:34
स्थान
India