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अदालत ने पीएफआई मामले के आरोपी की जमानत याचिका खारिज की

नयी दिल्ली, 22 अप्रैल (वार्ता) राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की एक विशेष अदालत ने यहाँ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) साजिश मामले के आरोपी इकबाल इब्राहिम खान की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने एनआईए की ओर से रिकॉर्ड पर रखे गए डिजिटल साक्ष्यों का हवाला देते हुए यह फैसला सुनाया। अदालत ने पाया कि यह मानने के उचित आधार हैं कि आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया सच हैं और आरोपों की प्रकृति गंभीर है। अदालत ने कहा, "गवाहों के बयानों के अलावा, ऐसी सामग्रियां भी मौजूद हैं जो प्रथम दृष्टया बताती हैं कि अपराध…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
पीएफआई एनआईए जमानत
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
22/04/26 00:00
पिछला अपडेट
22/04/26 00:00
स्थान
India