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अब 25 हजार रुपये तक मासिक वेतन पाने वाले अनिवार्य रूप से कर्मचारी भविष्य निधि के दायरे में

नयी दिल्ली, 16 सितंबर (वार्ता) सरकार ने निजी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) में अनिवार्य दायरे के लिए वेतन सीमा 15 हजार रुपये के बढ़ाकर 25 हजार रुपये कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यहां बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। यह 17 सितंबर 2026 को विश्वकर्मा जयंती के दिन से लागू होगा। बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संवाददाताओं को बताया कि इस फैसले से 51 लाख से अधिक ऐसे कर्मचारी ईपीएफ के अनिवार्य दायरे में आ जाएंगे…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
मंत्रिमंडल लीड ईपीएफ वेतन सीमा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
16/09/26 11:32
पिछला अपडेट
16/09/26 11:32
स्थान
India