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केंद्र सरकार ने रक्त उत्पादों के परीक्षण नियमों में बदलाव के प्रस्ताव पर मांगी लोगों की राय

नयी दिल्ली, 11 मार्च (वार्ता) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने रक्त उत्पादों से संबंधित परीक्षण से जुड़े नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। इसके लिए मंत्रालय ने औषधि नियमावली 1945 में संशोधन के मसौदे पर लोगों और संबंधित पक्षों से सुझाव और टिप्पणियां मांगी हैं। मंत्रालय ने नौ मार्च 2026 को राजपत्र में जीएसआर 164(ई) का मसौदा जारी किया है। इसमें अनुसूची एफ के भाग 12-सी के तहत रक्त उत्पादों के परीक्षण से जुड़े प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव है। प्रस्तावित बदलाव का उद्देश्य रक्त उत्पादों के परीक्षण नियमों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाना है। इसके साथ…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
रक्त परीक्षण नियम
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
11/03/26 00:00
पिछला अपडेट
11/03/26 00:00
स्थान
India