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सीईसी के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन की याचिका पर उच्चतम न्यायालय करेगा विचार

सीईसी के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन की याचिका पर उच्चतम न्यायालय करेगा विचार

नयी दिल्ली, 05 अक्टूबर (वार्ता) उच्चतम न्यायालय सोमवार को उस याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया, जिसमें दिल्ली पुलिस को राष्ट्रीय राजधानी के जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की इजाज़त देने का निर्देश देने की मांग की गयी है।

यह मांग मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार (सीईसी) के खिलाफ चल रहे विरोध-प्रदर्शनों के बीच की गयी है। याचिका का ज़िक्र मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने किया गया। याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता ने कहा कि दिल्ली पुलिस शहर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों की इजाज़त नहीं दे रही है, जिसमें विद्यार्थियों, नागरिकों, पंजीकृत राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों और सांसदों के प्रदर्शन शामिल हैं।

सीईसी के खिलाफ विरोध-प्रदर्शनों के बीच दायर इस याचिका में दिल्ली पुलिस को शांतिपूर्ण प्रदर्शनों की इजाज़त देने का निर्देश देने की मांग की गयी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने अधिवक्ता से यह स्पष्ट करने को कहा कि वह क्या राहत मांग रहे हैं और क्या यह एक जनहित याचिका है।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अदालत यह देखेगा कि क्या ऐसी ही याचिकाएं लंबित हैं और मामले को विचार के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जतायी।

पंकज.श्रवण वार्ता

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
187
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय प्रदर्शन मांग
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
05/10/26 08:40
पिछला अपडेट
05/10/26 08:40
स्थान
India