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सुप्रीम कोर्ट ने पीएम मोदी पर टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की कार्यवाही पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने पीएम मोदी पर टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की कार्यवाही पर लगाई रोक

नयी दिल्ली, 13 अक्टूबर (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित रूप से "चोरों के सरदार" और "कमांडर-इन-चीफ" जैसी टिप्पणियां करने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे आपराधिक मानहानि के मामले में निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर मंगलवार को रोक लगा दी । न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के आठ सितंबर के उस आदेश को चुनौती देने वाली श्री गांधी की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें अदालत ने मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया था। पीठ ने अपने…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय मोदी गांधी रोक
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
13/10/26 08:48
पिछला अपडेट
13/10/26 08:48
स्थान
India