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मोटरसाइकिल लूट मामले में चार बदमाश दोषी करार, तीन-तीन साल का सश्रम कारावास

शेखपुरा, 04 नवंबर (वार्ता) बिहार में शेखपुरा की अदालत ने मोटरसाइकिल लूट के एक मामले में चार आरोपियों को तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। सिविल कोर्ट के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रोहित कुमार ने मोटरसाइकिल लूट के एक मामले में चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर 15 दिनों के अतिरिक्त कारावास का आदेश दिया गया है। मुख्य अभियोजन पदाधिकारी उपेंद्र कुमार चौधरी ने बुधवार को बताया कि मोटरसाइकिल लूट…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
अपराध मोटरसाइकिल लूट सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
04/11/26 13:35
पिछला अपडेट
04/11/26 13:35
स्थान
India