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अब दूसरे राज्यों में पंजीकृत चिकित्सक, नर्स एवं संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवर भी स्व-प्रमाणन के आधार पर बिहार में कर सकेंगे प्रैक्टिस

पटना, 01 जुलाई (वार्ता)बिहार सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र को नई गति देते हुए चिकित्सकों, नर्सों एवं अन्य स्वास्थ्य पेशेवरों के पंजीकरण तथा स्वास्थ्य संस्थानों के लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी एवं पूर्णतः डिजिटल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इन सुधारों का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के साथ-साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश एवं रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना है। राज्य सरकार ने बिहार चिकित्सा (संशोधन) अध्यादेश, 2026 तथा बिहार नर्सेज पंजीकरण (संशोधन) अध्यादेश, 2026 को 26.06.2026 से लागू कर चिकित्सकों एवं नर्सिंग कर्मियों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को अधिक सरल बनाया है। अब…

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अब दूसरे राज्यों में पंजीकृत चिकित्सक नर्स एवं संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवर भी स्व प्रमाणन के आधार पर बिह
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
01/07/26 15:02
पिछला अपडेट
01/07/26 15:02
स्थान
India