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भूमि अधिग्रहण मुआवजा मामले में अदालत सख्त, रामगढ़ डीसी की संपत्ति कुर्क करने का आदेश

रांची, 20 मई (वार्ता) झारखंड के रामगढ़ में भूमि अधिग्रहण मुआवजा मामले में लंबित भुगतान को लेकर सिविल जज (सीनियर डिवीजन)-II सह विशेष न्यायाधीश (एलए) शिवेन्दु द्विवेदी की अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने 87.43 लाख रुपये की बकाया राशि की वसूली के लिए उपायुक्त रामगढ़ से संबंधित चल संपत्ति की कुर्की का आदेश जारी किया है। यह आदेश लैंड रेफरेंस केस संख्या 26/1986 तथा संबंधित लैंड एक्विजिशन एग्जीक्यूशन केस संख्या 4/2004 में पारित किया गया। बताया गया कि यह मामला रामगढ़ न्याय मंडल के सबसे पुराने भूमि अधिग्रहण निष्पादन मामलों में शामिल है। अदालत ने कहा कि…

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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
झारखंड अदालत उपायुक्त
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
20/05/26 11:33
पिछला अपडेट
20/05/26 11:33
स्थान
India