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एसआईआर-2026 : नोटिस की सुनवाई के लिए अलग-अलग कारणों के आधार पर अलग-अलग दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं

रांची, 03 अक्टूबर (वार्ता) झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, के. रवि कुमार ने एसआईआर-2026 के तहत मतदाताओं को जारी नोटिस की सुनवाई के संबंध में सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों, ईआरओ एवं एईआरओ को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। श्री कुमार ने कहा कि नोटिस के अलग-अलग कारणों के आधार पर अलग-अलग दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। सुनवाई के दौरान मुख्य रूप से यह निर्धारित किया जाना है कि संबंधित व्यक्ति-भारत का नागरिक है अथवा नहीं, 1 अक्टूबर 2026 को उसकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है अथवा नहीं, तथा संबंधित मतदान केंद्र क्षेत्र का सामान्य निवासी है अथवा नहीं।…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
झारखंड एसआईआर दस्तावेज
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
03/10/26 11:51
पिछला अपडेट
03/10/26 11:51
स्थान
India