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एपीपी परीक्षा रद्द करने के फैसले पर तत्काल रोक से हाई कोर्ट का इनकार, सरकार से 14 दिन में जवाब तलब

रांची, 27 अगस्त (वार्ता) झारखंड हाई कोर्ट में सहायक लोक अभियोजक (एपीपी) परीक्षा रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई हुई। अदालत ने परीक्षा रद्द करने के सरकारी फैसले पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है। अदालत ने सरकार को 14 दिनों के भीतर काउंटर एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई के लिए 24 सितंबर की तारीख निर्धारित की गई है। यह याचिका सत्यांशु…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
झारखंड कोर्ट एएपी परीक्षा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
27/08/26 11:21
पिछला अपडेट
27/08/26 11:21
स्थान
India