एक्सक्लूसिव ख़बरें और डेटा, जो मार्केट प्रोफेशनल्स को रखते हैं सबसे आगे। Friday, November 6, 2026

झारखंड हाईकोर्ट ने जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा रद्द करने का सरकारी आदेश को किया निरस्त, सफल अभ्यर्थियों को बड़ी राहत

रांची, 06 नवंबर (वार्ता) झारखंड हाईकोर्ट ने जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा और इसके माध्यम से हुई नियुक्तियों को रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बड़ा फैसला सुनाया है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने आज याचिकाकर्ता सफल अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए सरकार के रद्दीकरण आदेश को निरस्त कर दिया है। इस फैसले से हजारों अभ्यर्थियों और पहले से नियुक्त होकर काम कर रहे उम्मीदवारों को बड़ी राहत मिलने की बात कही जा रही है। ज्ञातव्य है कि राज्य सरकार ने 18 अगस्त 2026 को सीआईडी जांच में सामने आए तथ्यों और परीक्षा…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
झारखंड कोर्ट जेएसएससी
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
,
प्रकाशित तिथि
06/11/26 07:37
पिछला अपडेट
06/11/26 07:37
स्थान
India