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हाईकोर्ट का सख्त निर्देश: दो महीने में जेपीएससी चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति करें सरकार

रांची, 10 सितंबर (वार्ता) झारखंड हाई कोर्ट में झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित मामले में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई आज मुख्य न्यायाधीश एम एस सोनक और न्यायाधीश राजेश शंकर की खंडपीठ में हुई। कोर्ट ने जेपीएससी चैयरमेन और मेंबर्स की नियुक्ति दो महीने में करने का सख्त निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि इतनी महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था बिना चैयरमैन के नहीं चल सकती। कोर्ट ने आदेश का अनुपालन रिपोर्ट भी पेश करने का निर्देश दिया है। मामले में राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता रोहितश्य रॉय और अधिवक्ता विभोर मयंक…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
झारखंड कोर्ट जेपीएससी
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
10/09/26 13:50
पिछला अपडेट
10/09/26 13:50
स्थान
India