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हाईकोर्ट ने इंस्टिट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज में अगले सत्र से विद्यार्थियों के नामांकन पर लगाई रोक

रांची, 20 मार्च (वार्ता) झारखंड हाईकोर्ट ने रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत इंस्टिट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज में अगले सत्र के लिए होने वाले छात्रों के नामांकन पर रोक लगा दी है। इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट में हुई। अंबेश कुमार चौबे एवं अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि इंस्टिट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज में फिलहाल 418 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन वहां शिक्षकों की कमी है और इंस्टिट्यूट का अपना कोई लाइब्रेरी नहीं है और न ही खेल का कोई मैदान है। इसके अलावा वहां कानून से जुड़ी पुस्तकों की…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
झारखंड कोर्ट विद्यार्थी नामांकन
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
20/03/26 00:00
पिछला अपडेट
20/03/26 00:00
स्थान
India