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गिरिडीह जिले में जमीन विवाद में हुई हत्या के एक मामले में 12 साल बाद आया फैसला, षष्टम एडीजे ने चार आरोपियों को सुनाई दस दस साल की सजा

गिरिडीह, 20 मई (वार्ता) झारखंड के गिरिडीह जिले में घटना के 12 वर्षों के बाद गैर इरादतन हत्या के एक मामले में गिरिडीह की षष्ठम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रीति कुमारी की न्यायालय ने बुधवार को चार आरोपियों को 10- 10 साल की सजा सुनाया। यह मामला गैर इरादतन हत्या से जुड़ा हुआ था, लेकिन केस के अनुसंधानकर्ता ने जांच में हत्या की धारा 302 को 304 में तब्दील कर दिया था और इसी गैर इरादतन के धारा में अनुसंधानकर्ता ने न्यायालय में चार्जशीट सौंपा। जिसके बाद चारो आरोपियों के खिलाफ ट्रायल शुरू हुआ और करीब 12 साल बाद…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
झारखंड जमीन विवाद फैसला
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
20/05/26 15:03
पिछला अपडेट
20/05/26 15:03
स्थान
India