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पात्र भारतीय नागरिक जो ड्राफ्ट पब्लिकेशन में शामिल नहीं है, 5 अगस्त से फॉर्म-6 भरकर मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकेंगे: के. रवि कुमार

रांची, 04 अगस्त (वार्ता) झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने कहा कि मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम द्वारा बनने वाले मतदाता सूची को परमानेंट डॉक्यूमेंट के रूप में संरक्षित किया जाता है। जिस प्रकार विगत के एसआईआर वाले मतदाता सूची को सुपीरियर डॉक्यूमेंट के रूप में माना गया है, उसी प्रकार भविष्य में भी वर्तमान के एसआईआर से संबंधित डॉक्यूमेंट की महत्वता रहेगी। उन्होंने सभी पात्र भारतीय नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे वर्तमान एसआईआर में अवश्य भाग लें एवं अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य शामिल कराएं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि राज्य…

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टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
झारखंड फॉर्म 6 मतदाता
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
04/08/26 13:43
पिछला अपडेट
04/08/26 13:43
स्थान
India