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ईडी अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी मामले में हाईकोर्ट की सख्ती, प्रतिवादी पक्ष पर 10 हजार रुपये जुर्माना

रांची, 01 अक्टूबर (वार्ता) झारखंड हाईकोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान प्रतिवादी पक्ष की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगे जाने पर अदालत ने नाराजगी जताई। जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय देने का अनुरोध स्वीकार करते हुए प्रतिवादी पक्ष पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिया कि तय समय-सीमा के भीतर जवाब दाखिल किया जाए। हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
झारखंड हाईकोर्ट ईडी
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
01/10/26 14:55
पिछला अपडेट
01/10/26 14:55
स्थान
India