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रांची जिले में निजी विद्यालयों के शुल्क निर्धारण के लिए जिला स्तरीय समिति का गठन

रांची, 20 मार्च (वार्ता) झारखण्ड शिक्षा न्यायाधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के अनुपालन में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में निजी विद्यालयों के शुल्क निर्धारण के लिए जिला स्तरीय जांच एवं निर्णय कमिटी का गठन किया गया है। निजी विद्यालय अब मनमाने ढंग से फीस वृद्धि नहीं कर सकेंगे तथा अभिभावकों को अनावश्यक आर्थिक बोझ से मुक्ति मिलेगी। इस अधिनियम के आलोक में, निर्धारित शुल्क से अधिक फीस वसूलने वाले विद्यालयों पर जिला स्तरीय कमिटी द्वारा उचित निर्णय लिया जा सकेगा। कमिटी के गठन से निजी विद्यालय अब मनमाने ढंग से फीस वृद्धि नहीं कर सकेंगे…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
झारखण्ड निजी विद्यालय समिति
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
20/03/26 00:00
पिछला अपडेट
20/03/26 00:00
स्थान
India