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टेंडर घोटाला: रिशु श्री की जमानत अर्जी पर आदेश सुरक्षित

पटना,08 जुलाई (वार्ता)बिहार की राजधानी पटना स्थित एक विशेष अदालत ने बिहार के बहुचर्चित टेंडर घोटाला मामले में जेल में बंद ठेकेदार रिशु श्री की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद बुधवार को अपना आदेश 09 जुलाई 2026 तक के लिए सुरक्षित रख लिया ।निगरानी के विशेष न्यायाधीश अतुल कुमार सिंह की अदालत में दाखिल की गई नियमित जमानत याचिका पर बहस करते हुए रिशु श्री के वकील अभिषेक प्रियदर्शी ने अपने मुवक्किल को निर्दोष बताते हुए उसे जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना की । विशेष लोक अभियोजक आनंदी सिंह ने जमानत अर्जी का विरोध किया। दोनों…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
टेंडर घोटाला रिशु श्री की जमानत अर्जी पर आदेश सुरक्षित
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
08/07/26 15:22
पिछला अपडेट
08/07/26 15:22
स्थान
India