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रिश्वत लेने की जुर्म में अंचलाधिकारी को सजा

पटना,22 जुलाई (वार्ता)बिहार की राजधानी पटना स्थित एक विशेष अदालत ने रिश्वत लेने के जुर्म में बुधवार को एक पूर्व अंचलाधिकारी को चार वर्षो के सश्रम कारावास की सजा के साथ दस हजार रूपए का जुर्माना भी किया। निगरानी के विशेष न्यायाधीश अतुल कुमार सिंह की अदालत ने मामले में सुनवाई के बाद नवादा जिले में रोह के तत्कालीन अंचलाधिकारी भोला पासवान को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 7 और 13 के तहत दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को दो माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय अंचलाधिकारी रिश्वत सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
22/07/26 15:04
पिछला अपडेट
22/07/26 15:04
स्थान
India