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अपहरण और दुर्व्यवहार करने के आरोपी को सात वर्ष की कैद

मधुबनी, 28 सितंबर(वार्ता) बिहार में मधुबनी जिला न्यायालय ने नाबालिग छात्रा का अपहरण कर उसके साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप में दोषी करार दिए गए आरोपित सूरज मंडल को सात वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है।सोमवार को सजा पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एवं अपर सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार त्यागी ने फैसला सुनाया। अभियोजन की ओर से स्पेशल पीपी मधु रानी ने दोषी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी। स्पेशल पीपी ने बताया कि न्यायालय ने अलग-अलग धाराओं में सजायाफ्ता को 12 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय अपहरण दुर्व्यवहार सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
28/09/26 17:13
पिछला अपडेट
28/09/26 17:13
स्थान
India